नई दिल्ली. प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को हमेशा जॉब जाने का डर लगा रहता है. अगर आपकी किसी वजह से नौकरी छूट जाती है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब अगर आपकी नौकरी छूट भी जाती है तो आपको घर बैठे 24 महीने की सैलरी मिलेगी. प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने बड़ा कदम उठाया है.


ESIC ने बताया है कि 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए आपको मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.

कैसे उठा सकते हैं फायदा?
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्‍यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. ऑनलाइन सुविधा इसके लिए शुरू होने वाली है. ज्‍यादा जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. ध्‍यान रखें इसका फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का फायदा
ESIC के नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक मानदंड बनाया गया है. ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्‍यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्‍यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्‍हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.